भारत का
संविधान एकमात्र लिखित संविधान है जिसमें सभी प्रभावशाली देशों से कुछ ऐसे अंश लिए गए हैं जो कि हमारे संविधान को शक्तिशाली,मजबूत,एवं सर्वरक्षक बनाता है। जैसे कि :-
1. अधिकार अमरीका के संविधान से,
2. मूल कर्तव्य रूस के संविधान से,
3. राज्य नीति व मार्गदर्शक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से,
4.राज्यपाल के चुनाव प्रक्रिया कनाडा के संविधान से,
5. कटोकती में उपबंध जर्मनी के संविधान से
6. कायदा द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से
और इस तरह से हमने कुछ अति महत्वपूर्ण अंश इन देशों से उधार में लिए और इसी आधार पर संविधान को उधार का संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है | जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है।भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतान्त्रिक देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।
संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, उसके नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देता है, और भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
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